विमान में ‘पेशाब’ करना: DGCA ने एअर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस

मुंबई. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 26 नवंबर को एअर इंडिया की एक उड़ान में एक यात्री द्वारा सह यात्री पर कथित रूप से ‘पेशाब’ करने के मामले पर विमानन कंपनी का आचरण ‘गैर पेशेवर’ प्रतीत होता है. उसने अधिकारियों तथा न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के चालक दल के सदस्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि कर्तव्य की उपेक्षा को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए.

पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान की ‘बिजनेस क्लास’ में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी सह यात्री पर कथित रूप से पेशाब कर दिया था. महिला वरिष्ठ नागरिक हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा है. डीजीसीए ने कहा कि चार जनवरी को घटना उसके संज्ञान में आने के बाद उसने एअर इंडिया से ब्योरा मांगा है.

डीजीसीए ने एक बयान में कहा, ‘‘एयरलाइन के जवाब के आधार पर, पहली नजÞर में लगता है कि विमान में सवार असभ्य यात्री से निपटने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया’’ उसने कहा, ‘‘ संबंधित एयरलाइन का आचरण गैर पेशेवर प्रतीत होता है और यह प्रणालीगत विफलता का कारण बना.’’ इसके मद्देनजर डीजीसीए ने एअर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक, उड़ान सेवा निदेशक, सभी पायलट व उस उड़ान के चालक दल के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि कर्तव्य की उपेक्षा को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. बयान के मुताबिक, ‘‘ इंसाफ के तकाजÞे के चलते उन्हें डीजीसीए को अपना जवाब देने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया गया है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.’’

एअर इंडिया ने एक यात्री के सहयात्री पर पेशाब करने संबंधी मामले में डीजीसीए को जवाब भेजा

टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया ने एक यात्री के सहयात्री पर पेशाब करने संबंधी मामले में बृहस्पतिवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपना जवाब भेजा. एअर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि नवंबर में उसकी न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में मुंबई के एक कारोबारी द्वारा महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने के मामले में उसके कर्मचारियों ने संबंधित कानून प्रवर्तकों को इसलिए शिकायत नहीं की थी क्योंकि ऐसा लगा था कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो गया और महिला ने कार्रवाई के लिए अपना प्रारंभिक अनुरोध वापस ले लिया था.

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया ने चार जनवरी के नोटिस पर बृहस्पतिवार को डीजीसीए को जवाब भेजा. इसमें 26 नवंबर, 2022 को एअर इंडिया की उड़ान संख्या 102 में हुई घटना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है. सूत्रों के अनुसार इसमें कहा गया है कि आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने तक आरोपी व्यक्ति के 30 दिन के लिए एअर इंडिया की उड़ान में सवार होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सूत्रों ने एअर इंडिया के जवाब के हवाले से कहा कि समिति ने जरूरी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और पहली सुनवाई की है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने 10 जनवरी को होने वाली दूसरी सुनवाई से पहले अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया है. इस बीच, डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम उनके (एअर इंडिया के) जवाब पर गौर कर रहे हैं.’’ सूत्रों ने बताया कि पालम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित महिला यात्री को उड़ान का पूरा किराया वापस कर दिया गया है.

घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए एअर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि चालक दल को महिला यात्री की ओर से शिकायत मिली कि थी कि उसकी सीट के पास बैठे व्यक्ति ने पेशाब करके उसके कपड़ों और बैग को गीला कर दिया. चालक दल ने महिला को ‘बिजनेस क्लास’ में ही अलग सीट पर बैठा दिया और उन्हें कुछ सूखे कपड़े और चप्पलें दे दीं.

एअर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि महिला यात्री ने पहले तो दिल्ली आने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया. हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया था और ऐसा लगता था कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया. सूत्रों ने कहा कि एअर इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि चालक दल ने कमांडर को घटना की सूचना दी थी और इसे यात्रा रिपोर्ट में दर्ज किया था.

जवाब में कहा गया है कि आगे कोई टकराव नहीं था, और महिला यात्री की इच्छाओं का सम्मान करते हुए चालक दल ने विमान उतरने पर कानून प्रवर्तकों को नहीं बुलाया. विमानन कंपनी ने कहा कि वह जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़ित यात्री और उसके परिवार के नियमित संपर्क में रही है.

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