मीडिया के सामने पेश हुए केरल के ‘लापता’ कांग्रेस विधायक ; बलात्कार मामले में बेगुनाही का दावा
कोच्चि. बलात्कार और हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नपिल्ली शुक्रवार को मीडिया के सामने पेश हुए और दावा किया कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है जैसा कि शिकायतकर्ता महिला का आरोप है. कुन्नपिल्ली ने विश्वास जताया कि वह अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों को गलत साबित कर सकते हैं और निर्दोष साबित हो सकते हैं.
यहां अपने आवास पर अलग से पत्रकारों से मुलाकात करने वाले कुन्नपिल्ली ने यह भी कहा कि उन्होंने केपीसीसी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी को अपना स्पष्टीकरण दिया और आगे के कदमों पर फैसला करना उनके ऊपर है. यह पूछे जाने पर कि पीड़िता द्वारा शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क करने के बाद वह फरार क्यों हो गए, पेरुम्बवूर के विधायक ने कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत के समक्ष है.
कुन्नपिल्ली ने कहा, ‘‘मेरी अग्रिम जमानत याचिका अदालत में थी. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मैंने इसके लिए सभी सबूत अदालत के सामने पेश किए. यह साबित होगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है.’’ पुलिस और पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है. पीड़िता के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर विधायक ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह सब आरोप मात्र हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस मामले में बरी हो जाऊंगा. मुझे उस पर पूरा भरोसा है. लेकिन, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अदालत द्वारा निर्देशित जमानत की शर्तों का पालन करना है.’’ उन्होंने कहा कि वह, उनका परिवार और कांग्रेस पार्टी चल रही जांच में पूरा सहयोग करेगी. तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस विधायक को बलात्कार और हत्या के प्रयास के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी.
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के प्रमुख के. सुधाकरन ने कहा कि विधायक ने अपने वकील के माध्यम से केपीसीसी कार्यालय को स्पष्टीकरण दिया था और शुक्रवार को केरल पहुंचने के बाद इसकी जांच की जाएगी. बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा, कांग्रेस विधायक पर कथित पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की. विधायक के निजी सहायक और एक दोस्त समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता ने दावा किया कि कुन्नपिल्ली ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को निपटाने के लिए उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की.