Zomato को देना होगा 84 करोड़ रुपये का सर्विस टैक्स और जुर्माना, यहां जानें वजह

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने कहा कि उसे 184 करोड़ रुपये से अधिक की सेवा कर मांग और जुर्माने का आदेश मिला है और वह इसके खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगा।

देर रात नियामक फाइलिंग में कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियों और शाखाओं द्वारा भारत के बाहर स्थित अपने ग्राहकों को की गई कुछ बिक्री के आधार पर निर्धारित अक्टूबर 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए सेवा कर का भुगतान न करने के लिए मांग आदेश प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने दिया था जवाब

कंपनी ने यह भी बताया कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने सहायक दस्तावेजों और न्यायिक उदाहरणों के साथ आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा इसकी सराहना नहीं की गई। इसके बाद, कंपनी ने कहा कि उसे 1 अप्रैल को दिल्ली केंद्रीय कर आयुक्त (न्यायनिर्णयन) द्वारा पारित आदेश प्राप्त हुआ।

जुर्माने की मांग की गई

जोमैटो ने बताया कि कंपनी को अक्टूबर 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए आयुक्त, न्यायनिर्णयन, केंद्रीय कर, दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें लागू ब्याज और जुर्माने के साथ 92,09,90,306 रुपये के सेवा कर और 92,09,90,306 रुपये के जुर्माने की की मांग की गई है।

कंपनी ने कहा कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना है कि उसके पास “गुण-दोष के आधार पर मजबूत मामला है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button