एअर इंडिया की उड़ान में सहयात्री पर पेशाब करने वाले यात्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट; एयरलाइन ने आरोपी पर 30 दिनों का यात्रा प्रतिबंध लगाया

नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक प्राथमिकी दर्ज कर उस यात्री को पकड़ने के लिए कई टीम गठित की, जिसने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही वाली एअर इंडिया की एक उड़ान में एक सह-यात्री पर पेशाब कर दिया था. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एअर इंडिया को दी गई पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और विमान नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने एअर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. आयोग ने कहा कि महिला के प्रति पुरुष के भयावह आचरण ने गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के उसके अधिकार का उल्लंघन किया.

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उसने मीडिया में आई कई खबरें देखी हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि नवंबर में एअर इंडिया की एक उड़ान में नशे की हालत में एक व्यक्ति ने एक महिला सह-यात्री पर पेशाब किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. आयोग ने कहा, यह भी बताया गया है कि पेशाब करने के बाद आरोपी कथित तौर पर तब तक वहां से नहीं हिला, जब तक कि एक अन्य यात्री ने उससे वहां से हटने के लिये नहीं कहा. आयोग ने सात दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट; एयरलाइन ने आरोपी पर 30 दिनों का यात्रा प्रतिबंध लगाया

एअर इंडिया ने बुधवार को कहा कि पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक उड़ान के दौरान सहयात्री पर पेशाब करने वाले यात्री पर आगामी 30 दिनों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही, एक आंतरिक समिति बनाकर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति से निपटने में कहीं चालक दल के सदस्यों की ओर से कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी.

इस बीच, आज ही विमानन नियामक डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने कहा कि उसने पिछले साल 26 नवंबर को हुई घटना को लेकर एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है. डीजीसीए ने कहा कि ”मामले में जिसकी भी लापरवाही साबित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.’’ एअर इंडिया ने कहा कि उसने इस संबंध में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. विमानन कंपनी ने हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया कि 30 दिनों का यह यात्रा प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा.

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी यात्री की गिरफ्तारी के लिए कई टीम का गठन किया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता से मिली तहरीर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मंशा से उसके खिलाफ बल प्रयोग करना), 509 (शब्दों, भाव-भंगिमा आदि के माध्यम से महिला को अपमानित करना और 510 (शराब के नशे में व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकत किया जाना) तथा विमान नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गौरतलब है कि विमानन कंपनियों को यात्री के खराब व्यवहार के मद्देनजर आरोपी पर जीवन भर के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने का अधिकार है. एअर इंडिया ने जहां यात्री पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं अन्य विमानन कंपनियां पाबंदी लगाने के बारे में अपने स्तर पर विचार कर सकती हैं.

खबरों के अनुसार, 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक उड़ान में नशे में धुत एक पुरुष यात्री ने एक महिला यात्री ऊपर पेशाब कर दिया था. घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दिए बगैर, एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि एयरलाइन ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है.

प्रवक्ता के अनुसार, कंपनी ने आरोपी यात्री पर आगामी 30 दिन तक यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उनके अनुसार, कंपनी के पास किसी यात्री पर अधिकतम 30 दिन का यात्रा प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है. आगे बयान में प्रवक्ता ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए घटना की सूचना डीजीसीए को दे दी गई है.

बयान के अनुसार, ”हमने एअर इंडिया के चालक दल की तरफ से हुई ढिलाई और स्थिति का तत्काल समाधान करने में हुई देरी का पता लगाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है.” नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”हमने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.” विमानन कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच और उचित कार्रवाई के लिए एक आंतरिक समिति गठित कर दी गई है. उन्होंने कहा, ”हमने घटना के बारे में सुना है, जिसमें एक यात्री ने सहयात्री से दुर्व्यवहार किया, जो अस्वीकार्य है. हम जांच के दौरान पीड़ित यात्री और उनके परिवार के निरंतर संपर्क में रहे हैं.”

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