हंसखली ‘सामूहिक बलात्कार’ मामले में किसी का बचाव नहीं कर रही पार्टी: महुआ मोइत्रा
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार की ंिनदा करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक, नाबालिग की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाने को भी बलात्कार माना जाता है और सत्तारूढ़ दल किसी का बचाव नहीं करेगा. सामूहिक बलात्कार के उक्त मामले में बाद में लड़की की मौत हो गई थी.
मोइत्रा के इस बयान से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि नाबालिग लड़की और एक गिरफ्तार आरोपी, जो कि तृणमूल के स्थानीय नेता का बेटा है, के बीच प्रेम संबंध था. बनर्जी ने कहा कि उन्हें शक है कि लड़की गर्भवती थी. मोइत्रा ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और कहा, ‘‘पॉक्सो (बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. हमें पता है कि कानून के अनुसार, नाबालिग की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाना भी अपराध है. यह एक आपराधिक कृत्य है और किसी का बचाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता. पार्टी को दोष देना ठीक नहीं क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.’’
तृणमूल के स्थानीय नेता के आवास पर पांच अप्रैल को आयोजित एक जन्मदिन की पार्टी में कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया गया था. उसके माता पिता के अनुसार, जब वह घर आई तब उसके शरीर से रक्त बह रहा था और उस रात लड़की की मौत हो गई. माता-पिता ने 10 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. कृष्णानगर से सांसद मोइत्रा ने कहा, ‘‘जो कुछ भी हुआ वह ंिनदनीय घटना है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किये गए लोगों की पहचान यह है कि वे आरोपी हैं. उनकी राजनीतिक पहचान मायने नहीं रखती.’’
हंसखली दुष्कर्म मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हंसखली में एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और उसके परिणामस्वरूप हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी की. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता के वकील अंिनद्य सुंदर दास ने इस दावे पर नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और मौत की सीबीआई जांच की मांग की कि आरोपी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत नेता का बेटा है.
आरोप है कि चार अप्रैल को लड़की आरोपी के जन्मदिन की पार्टी में उसके हंसखली स्थित आवास पर गई थी और उसके साथ दुष्कर्म करने से पहले उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया था. दुष्कर्म के एक दिन बाद कथित तौर पर रक्त स्राव की वजह से उसकी मृत्यु हो गई.
याचिका के अनुसार, नौ अप्रैल को हंसखली पुलिस थाने में उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कथित तौर पर आरोपी और उसके परिजनों के दबाव और धमकी के कारण इस बारे में चुप थे.
लड़की का कथित तौर पर बिना पोस्टमार्टम या मृत्यु प्रमाण पत्र के गांव के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया. दास ने दावा किया कि पुलिस को घटना के लगभग एक हफ्ते बाद पता चला. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पुलिस बल ठीक से काम करने में विफल रहा है. पुलिस ने मामले की केस डायरी खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की. पीठ में न्यायमूर्ति आर भारद्वाज भी शामिल हैं. इस मामले में मुख्य आरोपी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.