न्यायाधीश को धमकी देने, तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सोमवार को दो मामलों में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए. तोशाखाना मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने और पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं.
इस बीच, महिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम लाहौर रवाना हुई है. तोशाखाना मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश जफर इकबाल और न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर क्रमश: 18 मार्च और 21 मार्च को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में यहां एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था. खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति ‘‘पक्षपाती’’ रवैये के लिये गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.
पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ किए गए व्यवहार के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया था कि गिल को न्यायिक हिरासत में प्रताड़ित किया गया. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में कार्यवाही शुरू करने के बाद खान पर पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पिछले साल सितंबर में चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए खान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे. वहीं, खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं.