अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत दी
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 25 जून से 17 जुलाई के बीच स्पेन और ब्रिटेन की यात्रा के लिए अनुमति दे दी है. कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामलों में आरोपी हैं. अदालत ने कार्ति चिदंबरम को एक करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें विदेश में कोई भी बैंक खाता न तो खोलने और न ही बंद करने तथा संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन नहीं करने का भी निर्देश दिया.
विशेष न्यायाधीश नमृता अग्रवाल ने कार्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी थी. उन्होंने 12 जून के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. उन्होंने कहा, “इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, आवेदक/आरोपी कार्ति पी चिदंबरम के आवेदनों को मंजूर किया जाता है और उन्हें 25 जून से 17 जुलाई, 2023 के दौरान स्पेन एवं ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है.” चिदंबरम ने चार मामलों में आवेदन दिया था, जिनमें वह आरोपी हैं. कथित एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया घोटालों में भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामलों की सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही है.
अदालत ने कार्ति को भारत लौटने के 48 घंटे के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया. उसने कहा, ”वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ या इस मामले के गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.”