मुंबई: ट्रेन में यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के छात्रा ने छुड़ाए छक्के, भागने को किया मजबूर

मुंबई. मुंबई में चलती उपनगरीय ट्रेन में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 20 वर्षीय छात्रा ने जोरदार पलटवार करते हुए हमलावर को भागने पर मजबूर कर दिया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार सुबह मध्य रेलवे के हार्बर लाइन गलियारे पर हुई, जिसके बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

प्राथमिकी दर्ज होने के चार घंटे के अंदर बिहार के किशनगंज के रहने वाले आरोपी नवाजु करीम शेख (40) को गिरफ्तार कर लिया गया. उसपर बलात्कार का आरोप लगाया गया है. महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आक्रोश प्रकट करते हुए आरोपी को तुरंत सजा देने की मांग की.

एक अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ.े सात बजे छत्रपति शिवाजी महाराज र्टिमनस (सीएसएमटी) और मस्जिद रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जब मुंबई में गिरगांव की रहने वाली पीड़िता परीक्षा देने के लिए नवी मुंबई में अपने कॉलेज जा रही थी. अधिकारी ने कहा कि पीड़िता पनवेल जाने वाली ट्रेन की महिला बोगी में अकेली बैठी हुई थी और जैसे ही ट्रेन सीएसएमटी स्टेशन से रवाना होनी शुरू हुई, आरोपी बोगी में दाखिल हुआ.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने छात्रा को डिब्बे में अकेला पाकर उसे अपना निशाना बनाया और उसका यौन उत्पीड़न करने लगा, लेकिन पीड़िता ने इसका विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाई. युवती ने हमलावर के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए बहादुरी से उसका मुकाबला किया.

अधिकारी ने कहा कि जैसे ही ट्रेन सीएसएमटी के बाद पहले पड़ाव मस्जिद स्टेशन पहुंची, आरोपी आनन-फानन में उतरकर भाग गया.
उन्होंने कहा कि इसके बाद छात्रा अगले डिब्बे में गई और यात्रियों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद रेलवे पुलिस हेल्पलाइन 1512 पर फोन किया गया. अधिकारी ने कहा कि राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने घटना का संज्ञान लेते हुए छात्रा से संपर्क किया. छात्रा को वाशी रेलवे स्टेशन पर उतारा गया और पुलिसर्किमयों ने उसकी काउंसलिंग की.

उन्होंने कहा कि चूंकि छात्रा सदमे की स्थिति में थी, इसलिए पुलिस की एक टीम उसके कॉलेज गई और उसकी परीक्षा स्थगित करा दी.
इसके बाद पीड़िता ने सीएसएमटी रेलवे थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया. अधिकारी ने कहा कि पुलिस हरकत में आई और आरोपी की पहचान करने व उसे पकड़ने के लिए चार टीमों का गठन किया.

उन्होंने कहा कि निगरानी कैमरों से फुटेज का विश्लेषण करने और तकनीकी जानकारी पर काम करने के बाद आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ.ती घटनाएं चिंता का विषय है और राज्य के गृह विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगाती हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button