भारत जोड़ो यात्रा: कॉपीराइट उल्लंघन मामले में राहुल गांधी व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी पर लगी रोक बढ़ी

बेंगलुरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिट फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के संगीत के कथित कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर लगी रोक की अवधि शुक्रवार को आगे बढ़ा दी है.

लाहरी म्यूजिक से जुड़ी कंपनी एमआरटी म्यूजिक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि फिल्म के संगीत का कॉपीराइट उसके पास है और कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार वीडियो में इसके संगीत का उपयोग किया है. यह शिकायत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधान और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधान के तहत दर्ज करायी गई है.

एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत व्यावसायिक अदालत में की थी जिसने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया खाते को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. हालांकि, बाद में पार्टी द्वारा वीडियो हटाने का आश्वासन दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया खाते को ब्लॉक करने का आदेश रद्द कर दिया था. एमआरटी म्यूजिक ने उल्लंघन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया है जिसे कांग्रेस ने चुनौती दी है.

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