रायपुर और बलौदाबाजार जिले में बंदूक के लाइसेंस के लिए 286 आवेदन आए, 81 आवेदन निरस्त

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि रायपुर और बलौदाबाजार जिले में बंदूक के लाइसेंस के लिए 286 आवेदन आए थे. दोनों जिलों को मिलाकर 81 आवेदन निरस्त कर दिए गए. प्रश्नकाल के दौरान बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने सवाल किया कि प्रदेश में बंदूक/पिस्टल लाइसेंस बनाने के लिए क्या नियम है?

इसकी पात्रता के लिए क्या नियम और दस्तावेज निर्धारित हैं? गृहमंत्री ने बताया कि राज्य में गन (पिस्टल) लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा जारी आयुध नियम, 2016 के अध्याय-2 नियम 05 अनुसार निर्धारित है. लाइसेंस के लिए पात्र और अपात्र का निर्धारण नियम 11 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियम 12 के अनुसार किया जाता है.

विधायक शर्मा ने पूछा कि वर्ष 2020 से फरवरी 2023 तक रायपुर व बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कितने लोगों द्वारा बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया. कितने लोगों को लाइसेंस प्रदान किया गया और कितने लंबित हैं. कितने आवेदन निरस्त किए गए. गृहमंत्री ने बताया कि रायपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि में 274 आवेदन आए थे. इनमें से 74 को लाइसेंस जारी किया गया है. 125 आवेदन लंबित हैं और 75 निरस्त किए गए हैं. इसी तरह बलौदाबाजार में 12 आवेदन आए थे. एक लाइसेंस जारी किया गया है, जबकि 5 लंबित और 6 निरस्त किए गए हैं.

विधायक शर्मा ने पूछा कि क्या उक्त अवधि में जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है. यदि हां तो किन-किन द्वारा आवेदन किया गया? किनको लाइसेंस जारी किया गया. कितने आवेदन लंबित हैं और कितने निरस्त किए गए हैं? गृहमंत्री ने बताया कि उक्त अवधि में रायपुर जिले में किसी भी जनप्रतिनिधि ने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया. बलौदाबाजार जिले में विधायक प्रमोद कुमार शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे विचारोपरांत अमान्य किया गया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button