CEO को हाईकोर्ट में घोटाले की फाइल के साथ पेश होने के निर्देश

बिलासपुर। जांजगीर-चांपा में जिला खनिज न्यास मद (DMF) में 52 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस केस में जिला पंचायत ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाए एक फेकल्टी मेंबर की सेवा समाप्त कर दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत CEO को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए CEO को घोटाले की फाइल के साथ 9 अप्रैल को तलब किया है।

याचिकाकर्ता चंद्रहास जायसवाल ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने बताया है कि जिला पंचायत जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री सशक्तीकरण योजना के तहत संकाय सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

इसके लिए याचिकाकर्ता ने भी आवेदनपत्र जमा किया था और मैरिट लिस्ट के आधार पर 25 जनवरी 2017 को उन्हें नियुक्ति दी गई थी। इस बीच बिना किसी शिकायत के वह 9 सितंबर 2023 तक काम करता रहा।

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