सांसद नवनीत राणा और उनके पति को नौ जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: पुलिस

मुंबई. मुंबई पुलिस ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि वह निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को नौ जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी। ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपति की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए पुलिस की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख नौ जून है।

राणा दंपति ने कहा था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने पांच मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी थी।

न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर दंपति ने इस तरह का अपराध दोबारा किया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने नौ मई को विशेष अदालत का रुख कर कहा था कि दंपति की जमानत रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया है।

पुलिस की याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा विधायक रवि राणा ने एक संयुक्त जवाब दाखिल किया। दंपत्ति ने इसमें कहा है कि उन्होंने न तो पुलिस की जांच में हस्तक्षेप किया है और न ही सार्वजनिक तौर पर इस मामले से जुड़ा कोई बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जमानत रद्द करने के लिए कोई मजबूत कारण बताने में नाकाम रही।

राणा दंपति के इस जवाब के बाद पुलिस ने अदालत को दिए बयान में कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विशेष अदालत ने मामले को नौ जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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