‘जिस पुलिसवाले ने सिसोदिया के साथ मारपीट की, उसने मेरे साथ भी ‘दुर्व्यवहार’ किया’, केजरीवाला का बड़ा आरोप
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं। अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एके सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने का अनुरोध किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि 22 मार्च को सुनवाई के लिए अदालत लाए जाने के दौरान एके सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि, ‘ये वही पुलिसवाला (एके सिंह) है, जिसने मनीष सिसोदिया के साथ मारपीट की थी, अब इसने मेरे साथ भी ‘दुर्व्यवहार’ किया’ है।’
यह पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुर्व्यवहार का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया से जुड़ी इसी तरह की घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। जिसमें कहा गया था कि पुलिसवाले ने मनीष सिसोदिया के साथ मारपीट की है। मनीष सिसोदिया को भी शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया एक साल से अधिक समय से जेल में हैं।
सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ?
बता दें कि सीएम केजरीवाल को 22 मार्च को अदालत परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर करीब दो बजे अदालत में पेश किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की हिरासत दे दी और जांच एजेंसी को रिमांड पर आगे की कार्यवाही के लिए 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक केजरीवाल को अदालत में पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केजरीवाल को डॉक्टरों से दिखाकर ही डायट दिया जाए।
अदालत के आदेश में कहा गया, “अगर यह संभव नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने की अनुमति दी जाएगी।”55 वर्षीय नेता सीएम केजरीवाल को 21 मार्च की रात लगभग 9 बजे ईडी ने दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास से धन शोधन विरोधी कानून (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था।