केरल: यूट्यूबर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार

कोच्चि/मलप्पुरम. केरल के मलप्पुरम में हाल में एक दुकान के उद्धाटन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और भीड़भाड़ वाली एक सड़क पर यातायात बाधित करने के आरोप में एक यूट्यूबर को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी यूट्यूबर को सुबह कोच्चि में एक मकान से हिरासत में लिया गया और उत्तर मलप्पुरम के वालंचेरी ले जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां कुछ दिन पहले यह घटना हुई थी.

यूट्यूबर ‘थोप्पी” पर एक स्थानीय कार्यकर्ता की शिकायत पर बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया था. उसके सोशल मीडिया मंचों पर बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं. आरोपी का असली नाम निहाद है और वह कन्नूर जिले का रहने वाला है. उसके यूट्यूब चैनल के लाखों सबस्क्राइबर हैं जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें 24 वर्षीय आरोपी के कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा क्योंकि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद वह दरवाजा नहीं खोल रहा था.” उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”हमने आधा घंटा इंतजार किया. फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला इसलिए हमें मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा और उसे हिरासत में लिया गया.” अधिकारी ने बताया कि उन्हें यह भी आशंका थी कि अगर यूट्यूबर को अधिक समय मिलता है तो वह अपने फोन तथा लैपटॉप से सबूत नष्ट कर सकता है.

”थोप्पी” ने अपने फोन को ”लाइव रिकॉर्डिंग” पर रख दिया था और उसने पुलिस के आने तथा हिरासत में लिए जाने की सोशल मीडिया के जरिए जानकारियां दी. ”लाइव स्ट्रीमिंग” के दौरान उसने दावा किया कि पुलिस उसे राजनीतिक कारणों से हिरासत में लेना चाहती है. उसने कहा कि पुलिस राजनीतिक घटनाक्रम से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कैसे दरवाजा तोड़ती है जब व्यक्ति कमरे में ही मौजूद था. पुलिस ने उसके लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया.

शिकायत के अनुसार, यूट्यूबर ने हाल में यहां वालंचेरी में एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर घंटों तक यातायात बाधित किया था.
पुलिस के अनुसार, युवाओं तथा किशारों समेत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के लिए आए थे. पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर पर कार्यक्रम के दौरान गीत गाते हुए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है.

उन्होंने बताया कि यातायात बाधित करने और आपत्तिजनक शब्द बोलने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि भादंवि की धारा 283 (जनता की आवाजाही रोकने), 294(बी) (अश्लील गाना गाने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करने) की धारा भी आरोपी के खिलाफ लगाई गई है. प्राथमिकी के मुताबिक दुकान के मालिक के खिलाफ भी उक्त धाराओं में ही प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पड़ोसी जिले कन्नूर की कन्नापुरम पुलिस ने भी ‘थोप्पी’ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इस बीच, केरल पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकांउट से उन लोगों को चेतावनी दी है जो समाज में घृणा और शत्रुता फैलाने वाली सामग्री तैयार करते हैं. उसने एक संक्षिप्त वीडियो भी जारी किया है जिसमें विवादित यूट्यूबर की गिरफ्तारी दिखाई दे रही है. पुलिस ने कहा, ”थोप्पी को गिरफ्तार किया गया है. उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो देश की संस्कृति और नैतिक मूल्यों से परे जाकर और समाज में घृणा एवं विभाजन पैदा करने वाली सामग्री बनाकर सोशल मीडिया के जरिये पैसा कमाते हैं.”

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