धनशोधन मामला: नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया
मुंबई. धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बृहस्पतिवार को यहां एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) अदालत से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। मलिक (62) ने इससे पहले अदालत से कहा था कि वह गुर्दे (किडनी) की बीमारी के कारण अस्वस्थ हैं और उनके पैरों में भी सूजन आ गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें ईडी ने भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम तथा उसके गुर्गों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में 23 फरवरी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
मलिक के वकील तारिक सैयद ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े की अदालत में दी है और इस पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। ईडी का यह मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा हाल में दाऊद और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले पर आधारित है। एनआईए ने गैर कानूनी गतविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
ईडी ने इससे पहले महीने की शुरुआत में करीब 5000 पन्नों का आरोप पत्र मलिक के खिलाफ दाखिल किया था। हालांकि, राकांपा नेता ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इंकार किया है और उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने के लिए दायर अर्जी को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उच्चतम न्यायालय ने मलिक को कोई भी राहत देने से इंकार करते हुए रेखांकित किया कि मामले की जांच इस समय शुरुआती चरण में है।