धनशोधन मामला: अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई
चेन्नई. तमिलनाडु में चेन्नई की एक अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बुधवार को 12 जुलाई तक बढ़ा दी. मंत्री कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश एस. अल्ली के समक्ष पेश हुए. न्यायाधीश ने गिरफ्तार मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनकी हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी.
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को सेंथिल बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. बाद में जांच के दौरान बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें यहां ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद, सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई.