शाहबाद डेरी हत्याकांड में आरोपी साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने 28 मई को राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में सरेआम 16 वर्षीय लड़की की बर्बर तरीके से हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. अदालत के सूत्रों ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करने की सजा) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मंगलवार को पॉक्सो अदालत के समक्ष 640 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया.

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किया गया कृत्य, हाव-भाव) के साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.
यह खौफनाक हत्या सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई और फुटेज में दिखा है कि लड़के ने लड़की पर कम से कम 20 बार चाकू से वार किया, जबकि कई लोग वहां से गुजरे लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया. हत्यारे ने चाकू से हमला करने के अलावा कंक्रीट स्लैब से वार कर उसके सिर को कुचल दिया.

पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि शव पर चोट के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी. विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा एक जुलाई को आरोपपत्र का संज्ञान लिए जाने की संभावना है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और 29 मई को उसकी रिश्तेदार द्वारा उसके पिता को फोन किए जाने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया . वहां चिकित्सकीय जांच के बाद, साहिल को एक जून की देर शाम राष्ट्रीय राजधानी लाया गया.

आरोपी को अगले दिन एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने पुलिस को दो दिनों के लिए हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी. बाद में आरोपी की पुलिस हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच से पता चला कि आरोपी और पीड़िता रिश्ते में थे लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था. दोनों में 27 मई को झगड़ा हुआ, जिसके बाद साहिल ने बदला लेने का फैसला किया और अगले दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल हथियार-एक चाकू साथ ही कपड़े और जूते जो अपराध के समय साहिल ने पहने थे, आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिए गए. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, आवाज के नमूने और जैविक साक्ष्य सहित अन्य सबूत भी एकत्र किए गए.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button