हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति की जमानत याचिका पर फैसला चार मई को

मुंबई. हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि वह अपना फैसला चार मई को सुनाएगी. इससे पहले विशेष न्यायाधीश आरएन रोकडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज आदेश इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि अदालत अन्य मामलों में व्यस्त थी और (राणा दंपति के जमानत आदेश से) संबंधित श्रुतलेख पूरा नहीं हो पाया. न्यायाधीश ने कहा कि वह अब चार मई को आदेश पारित करेंगे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्होंने अपने खिलाफ राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था. शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं.

उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आ’’ान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता तथा भादंसं की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है.

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का राणा दंपति का कोई इरादा नहीं था. पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक रवि राणा ने अंतत: प्रधानमंत्री नरेंद्र की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था.

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