पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे इमरान : राष्ट्रपति अल्वी
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक मुल्क के प्रधानमंत्री बने रहेंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे.
‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति अल्वी ने प्रधानमंत्री खान और निवर्तमान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को भी एक पत्र लिखकर उनसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव देने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि नेशनल असेंबली (एनए) और संघीय मंत्रिमंडल को संविधान के अनुसार रविवार को भंग कर दिया गया है.
इसमें कहा गया है कि अल्वी ने उन्हें बताया कि अगर वे एनए भंग करने के तीन दिनों के भीतर नियुक्त पर राजी नहीं होते हैं तो वे अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति को दो उम्मीदवारों के नाम भेज सकते हैं. इस समिति में निवर्तमान एनए या सीनेट या दोनों के आठ सदस्य होंगे और सत्ता तथा विपक्ष का समान प्रतिनिधित्व होगा. सत्ता और विपक्ष की समिति के सदस्य प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा नामांकित किए जाएंगे. राष्ट्रपति सचिवालय ने एक बयान में कहा कि संविधान ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और निवर्तमान एनए के विपक्ष के नेता से परामर्श कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया है.
इस बीच, शहबाज ने कहा कि वह इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने इसे ‘‘गैरकानूनी’’ बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कानून तोड़ा है और सवाल किया कि वे विपक्ष का रुख कैसे कर सकते हैं. शहबाज के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए निवर्तमान सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान चुनावों के लिए तैयार हो रहा है…शहबाज ने कहा है कि वह प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, यह उनकी मर्जी है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने आज राष्ट्रपति को दो नाम भेजे हैं. अगर शहबाज सात दिनों के भीतर नाम नहीं भेजते हैं तो इनमें से एक नाम तय कर लिया जाएगा.’’ इससे पहले, कैबिनेट सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि खान ‘‘तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे.’’ हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति ‘‘निवर्तमान प्रधानमंत्री को तब तक पद पर बने रहने के लिये कह सकते हैं, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाल नहीं लेता.’’
राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ‘‘इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 ए (4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे.’’ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली (एनए) को भंग कर दिया था. इससे कुछ ही देर पहले नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. खान ने संसद के निचले सदन, 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में प्रभावी तौर पर बहुमत खो दिया था.
देश के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी आदेश और उठाए गए सभी कदम अदालत के आदेश पर निर्भर होंगे. न्यायाधीश बंदियाल ने इसके साथ ही इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी.