छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू, बजट सत्र में CM ने की थी घोषणा
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है. इस फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा. इस फैसले से लगभग तीन लाख अधिकारी-कर्मचारी को लाभ मिलेगा.
गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लम्बे समय से 01 नवंबर 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे.
वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि में 01 अप्रैल 2022 से मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है. इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 01 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई है.
जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर यह राशि उसमे दर्शायी जाएगी.