दुर्ग: ठगी के आरोप में निगम के पूर्व अधिकारी और पुत्र गिरफ्तार

दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पुलिस ने पांच वर्ष पहले लगभग 50 लोगों से डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में नगर निगम के एक पूर्व अधिकारी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारी और उसके बेटे को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है. दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि पुलिस ने भूपेंद्र कुमार सोनी (63) और उनके बेटे वरुण कुमार सोनी (42) को महाराष्ट्र के पुणे शहर से गिरफ्तार कर लिया है.

सोनी परिवार दुर्ग जिले के भिलाई शहर का निवासी है. लगभग 50 लोगों से करीब डेढ़ करोड़ रुपये ठगने के बाद सोनी परिवार वर्ष 2017 में भिलाई शहर छोड़कर पुणे चला गया था. भूपेंद्र कुमार सोनी भिलाई नगर निगम में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थ था पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भिलाई शहर निवासी हितेश बक्शी ने पिछले दिनों शहर के सुपेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने एक मकान की खरीदी के लिए वर्ष 2017 में भूपेंद्र कुमार सोनी को 15 लाख रुपये बयाना दिया था. बाद में उसे जानकारी मिली कि मकान कर्ज देने वाले बैंक के पास बंधक है.

उन्होंने बताया कि जब बक्शी ने पैसे वापस लेने के लिए सोनी परिवार से संपर्क करना चाहा तब तक सोनी परिवार भिलाई शहर छोड़कर फरार हो चुका था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बक्शी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने स्थानीय स्तर पर उनके पारिवारिक मित्रों से संपर्क किया, लेकिन किसी से भी सोनी परिवार की जानकारी नहीं मिली. उनके परिवारिक मित्रों ने बताया कि सोनी परिवार ने पांच वर्ष पहले ही भिलाई शहर छोड़ दिया है.

उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तब उन्हें जानकारी मिली कि भूपेंद्र और वरुण पुणे शहर में हैं. इसके बाद पुलिस दल रवाना किया गया और मंगलवार को पिता एवं पुत्र को गिरफ्तार कर? लिया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब भूपेंद्र सोनी से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसका बेटा वरुण ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था. व्यवसाय में घाटा होने के कारण उन्होंने मकान को बैंक में गिरवी रखा था. इधर बक्शी से उसी मकान का सौदा कर उससे 15 लाख रुपये ले लिया था.

उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सोनी ने बक्शी के अलावा नगर निगम के अन्य कर्मचारियों तथा दुर्ग और भिलाई शहर के लगभग 50 लोगों से डेढ़ करोड़ से अधिक रुपये उधार लिये थे. जब लेनदारों का दबाव बढ़ा तब उनका परिवार पुणे भाग गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों से लिये गए पैसों से वरुण पुणे शहर में ठेकेदारी का काम करने लगा था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भूपेंद्र सोनी और वरुण सोनी की गिरफ्तारी के बाद तीन अन्य लोगों ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है. उन्होंने बताया कि बख्शी की शिकायत के आधार पर सोनी पिता-पुत्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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